प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना** (PM-KMY) की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह योजना छोटे उद्योगों और किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। इस: योजना का लाभ छोटे और मध्यम किसान उठा सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर (5 एकड़) से कम कृषि भूमि है और उनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
पीएम किसान मंधना योजना के लाभ:
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) एक पेंशन योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा प्रदान करती है। इसके लाभ, पात्रता, मापदंड और आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार हैं:
लाभ:
सुरक्षित पेंशन: योजना के तहत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
जीवन बीमा कवर: पेंशनधारक की मृत्यु के बाद, उनके जीवनसाथी को 50% पेंशन का लाभ मिलता है।
नियमित भुगतान: पेंशन का भुगतान हर महीने किया जाएगा।
पात्रता:
वेतन सीमा : किसानों की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
कृषि कार्य: आवेदनकर्ता को खेती के साथ जुड़े होना चाहिए।
उम्र सीमा : आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
मापदंड :
सभी छोटे और सीमांत किसान: छोटे और सीमांत किसान जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
खातेदार होना आवश्यक: किसान के पास भूमि का होना अनिवार्य है और उसे भूमि पर खेती करनी चाहिए।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
ऑनलाइन आवेदन: किसान अपने नजदीकी CSC (सामान्य सेवा केंद्र) में जाकर आवेदन कर सकते हैं या प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, और भूमि प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
स्वीकृति: आवेदन की समीक्षा के बाद, योग्य किसान को योजना के तहत पेंशन लाभ के लिए पंजीकृत किया जाता है।
यह योजना किसानों को एक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और उनकी बुजुर्गावस्था को सशक्त बनाती है।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल है। आप निम्नलिखित चरणों का पालन करके आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: pmkmy.in
सबसे पहले, आपको PM-KMY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा: PM Kisan Maandhan Yojana या फिर आप CSC केंद्र से भी आवेदन कर सकते हैं।
नजदीकी CSC (सामान्य सेवा केंद्र) पर जाएं:
अगर आप खुद आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
वहां आपसे आवश्यक जानकारी और दस्तावेज मांगे जाएंगे।
आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होनी चाहिए जैसे,
आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के लिए।
बैंक खाता विवरण: बैंक खाता नंबर, IFSC कोड आदि।
भूमि रिकॉर्ड: खेती करने की जमीन के रिकॉर्ड।
मोबाइल नंबर: संपर्क के लिए।
पंजीकरण प्रक्रिया:
CSC संचालक आपके आधार और अन्य विवरणों को पोर्टल पर दर्ज करेगा।
आपकी जानकारी को प्रमाणित करने के बाद, पंजीकरण पूरा हो जाएगा।
पंजीकरण के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।
प्रत्येक माह योगदान राशि:
आपकी उम्र के अनुसार हर महीने पेंशन योगदान की राशि तय की जाएगी। यह राशि 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हो सकती है (उम्र पर निर्भर करता है)।
आप यह राशि हर महीने अपने बैंक खाते से जमा करवा सकते हैं।
पेंशन खाता सक्रिय:
सफल पंजीकरण के बाद, आपका पेंशन खाता सक्रिय हो जाएगा और आप 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
ध्यान दें:
पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर आपको पंजीकरण की रसीद मिलेगी।
आप भविष्य में अपने पंजीकरण की स्थिति को चेक करने के लिए इसी पंजीकरण संख्या का उपयोग कर सकते हैं।
इस प्रकार, आप आसानी से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कितनी उम्र में कितना राशि जमा करना पड़ता है:
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) में पेंशन के लिए योगदान राशि की गणना आपकी उम्र पर आधारित होती है। योजना के तहत हर महीने की योगदान राशि निम्नलिखित उम्र के आधार पर निर्धारित की जाती है:
18 साल की उम्र में:
हर महीने ₹55 का योगदान होगा।
30 साल की उम्र में:
हर महीने ₹110 का योगदान होगा।
40 साल की उम्र में:
हर महीने ₹200 का योगदान होगा।
नोट: योगदान राशि आपकी उम्र के आधार पर बढ़ती जाती है। उम्र बढ़ने के साथ, आपको अधिक मासिक योगदान राशि का भुगतान करना होगा ताकि जब आप 60 वर्ष के बाद पेंशन का लाभ प्राप्त करें, तब आपका पेंशन खाता पर्याप्त हो।
इस योजना के तहत, सरकार आपकी मासिक योगदान राशि के साथ-साथ 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) में आयु के आधार पर किसानों को विभिन्न लाभ मिलते हैं। पेंशन योजना में किसानों की आयु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इससे यह निर्धारित होता है कि उन्हें कितनी राशि का योगदान करना होगा और उन्हें पेंशन कब मिलेगी।
आयु के आधार पर लाभ:
18 से 40 वर्ष के बीच प्रवेश:
आवेदन की आयु सीमा: केवल 18 से 40 वर्ष तक के किसान ही इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
योगदान अवधि: किसान को 60 वर्ष की आयु तक मासिक या वार्षिक रूप से योगदान करना होगा।
पेंशन राशि: 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, किसान को हर महीने ₹3000 पेंशन मिलेगी।
18 से 40 वर्ष की आयु में योगदान राशि:
अगर आप 18 साल की उम्र में योजना में शामिल होते हैं, तो आपको हर महीने ₹55 का योगदान करना होगा।
अगर आप 30 साल की उम्र में योजना में शामिल होते हैं, तो आपका मासिक योगदान ₹110 होगा।
अगर आप 40 साल की उम्र में योजना में शामिल होते हैं, तो आपको हर महीने ₹200 का योगदान देना होगा।
60 साल के बाद लाभ:
जब किसान 60 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, तो उन्हें योजना के तहत हर महीने ₹3000 की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
यह पेंशन जीवनभर जारी रहेगी।
मृत्यु के बाद लाभ:
अगर पेंशनधारी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को उस पेंशन का 50% यानी ₹1500 मासिक मिलेगा।
यदि किसान की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो किसान के द्वारा जमा की गई राशि को उनके नामित व्यक्ति या जीवनसाथी को वापस कर दिया जाएगा।
शरांश:
इस योजना में जितनी जल्दी किसान शामिल होंगे, उतनी ही कम मासिक राशि का योगदान करना होगा।
60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन मिलती है, जो वित्तीय सुरक्षा का एक बड़ा स्रोत है।
यह योजना किसानों के बुजुर्गावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है
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