UPI या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते समय अगर गलती से आपका पैसा किसी दूसरे के खाते में चला जाता है तो क्या करें?

आवश्यक जानकारी।
नेट बैंकिंग के इस युग में आज हर कोई ऑनलाइन लेन-देन करने लगा है। साहसी 70% लोग ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है और ऑनलाइन पेमेंट दे रहा है। अपने घर का व्यक्ति हो या दूसरा कोई आदमी यूपीआइ और नेटवर्किंग के माध्यम से से ही पेमेंट भेज रहा है। 
ऐसे में पेमेंट भेजने में कभी-कभी गलती भी लगाती है। तथा दूसरी के खाते में पैसा चला जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराए नहीं क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने इसके लिए गाइड लाइंस जारी किया है जिसे फॉलो कर आप पुनःपैसा अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। 
सेंट्रल bank of india में जारी किया टॉल फ्री नंबर। 
अगर आपका भी पेमेंट टेंट बेंकिंग की आप आई से पेमेंट करते समय गलती से पैसा किसी और के खाते में ट्रांसफर वो जाता है तो सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने टॉल फ्री नंबर जारी किया है। 18001201740 इस नंबर पर कॉल कर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 
ध्यान रहे कि आपको शिकायत तीन दिन के भीतर करनी होगी। 

बैंक के खिलाफ भी कर सकते हैं शिकायत। 
अगर बैंक कर्मचारी आपकी शिकायत सुनने में आनाकानी कर रहा है तो आप उस बैंक के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सेंट्रल bank of india ने एक पोर्टल लंच किया है जिस पर जाकर आप अपनी शिकायत उस बैंक के खिलाफ कर सकते हैं। bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर आप उस बैंक के खिलाफ से शिकायत कर सकते हैं। 
इस बात की रखनी होगी ध्यान। 
ऑनलाइन पेमेंट करते समय अगर आपका पैसा गलती से दूसरे की खाते में चला जाता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। ट्रांजेक्शन होने के बाद आपके फूल पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज को भूलकर डिलीट ना करें। इस मैसेज में ppbl नंबर होता है जो आपको शिकायत करते समय इस नंबर को लिख कर देना होगा। 
तीन दिन के भीतर करनी होगी शिकायत। 
ऑनलाइन पेमेंट करते समय अगर आपका पैसा किसी दूसरे के खाते में चला जाता है तो आपको लिखित रूप से उस बैंक मैं जाकर 3 दिन के भीतर शिकायत करनी होगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार बैंक को 48 घंटे के अंदर आपके पैसे रिफंड कर आपके खाते ने भेजा जाएगा।

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