हिमाचल को हरित राज्य बनाने की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ते हुए सुखविंदर सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार ई- टैक्सी योजना धरातल पर उतार दिए। सरकार ने योजना की मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर इसे अधिसूचित्य कर दिया है। राजीव गांधी स्वरोजगार ई- टैक्सी योजना के तहत 20 साल से अधिक और 45 साल तक के मूल हिमाचली युवा आवेदन कर सकेंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने अधिकतम आयु सीमा में महिलाओं को 5 साल की छूट प्रदान की है।
इस योजना के तहत युवाओं को परिवहन निगम के पास आवेदन करना होगा। परिवहन विभाग के पास बोनाफाइड हिमाचली 12वीं पास का प्रमाण पत्र तथा 7 साल के ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज के साथ युवाओं को आवेदन करना है। परिवहन विभाग आवेदनों की चटनी करने के बाद पत्र युवाओं के दस्तावेजों को उद्योग विभाग को भेजेगा।
उद्योग विभाग के माध्यम से दस्तावेज बैंकों को जाएगा।
जिस भी बैंक से युवा ए टैक्सी के लिए आवेदन करेगा उसके खाते में 50 फ़ीसदी उपादान की रकम जाएगी।
राजीव गांधी की टैक्सी स्वरोजगार योजना की खासियत यह है कि इसके तहत उपादान पर वाहन लेने वाले युवाओं के वहां सरकारी आधारों में चलेंगे। इसके लिए विभाग ऑनलाइन आवेदन मांगेंगे। विभागों की मांग पर उसके साथ युवाओं के वहां अटैक होंगे। विभागों में चालकों के सर प्लस होने की स्थिति में उन्हें दूसरे विभागों में भेजा जाएगा। विभाग युवाओं से कम से कम 4 साल के लिए ए टैक्सी मालिक के किराए पर हायर करेंगे।
हर महीने वहां 2500 किलोमीटर चलेगा। साल में 30000 किलोमीटर से अधिक चलने की स्थिति में वाहन मालिक को डेढ़ रुपया प्रति किलोमीटर की दर से भाड़े के भाड़ा मिलेगा। वहां प्रदेश की सभी सड़कों पर दौड़ेंगे। जी टैक्सी की चार्जिंग और अकस्मात कोई हादसा होने की स्थिति में इसका खर्च वहन के मालिक को वहन करना होगा।
तय अवधि में ए टैक्सी उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में वाहन मालिक को विभाग दंड भी कर सकता है। साथी चालक का विकल्प भी उसे स्वन्य को ही देना होगा।
हरित राज्य की ओर हिमाचल के कदम।
20 से 45 साल तक के युवा कर सकेंगे आवेदन। आवेदक के पास 7 साल का दल होना अनिवार्य।
महिलाओं को आई सीमा में 5 साल तक की छूट।
सरकारी विभाग किराए पर लेंगे युवाओं से आई टैक्सी।
महीने में काम से कम 2500 किलोमीटर चलेगी ए टैक्सी।
राजीव गांधी स्वरोजगार ई- टैक्सी योजना में आवेदन कैसे करें।
राजीव गांधी स्वरोजगार ई टैक्सी योजना में आवेदन करने के लिए आपको हिमाचल की परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। परिवहन विभाग आवेदकों की चटनी करने के बाद पत्र युवाओं के दस्तावेजों को उद्योग विभाग के पास भेजेगा।
राजीव गांधी स्वरोजगार ई- टैक्सी योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज।
ई -टैक्सी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्न दस्तावेज होना जरूरी है।
1 5 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस।
2, हिमाचल प्रदेश का आवासीय प्रमाण पत्र।
3, बैंक पासबुक
4, 12वीं पास सर्टिफिकेट
हिमाचल ई- टैक्सी योजना के लाभ।
ई -टैक्सी योजना के निम्नलिखित लाभ हैं।
1, इस योजना में 50 फ़ीसदी सब्सिडी मिल रही है यानी अगर आप ₹500000 का टैक्सी खरीदने हैं तो आपको ढाई लाख रुपया उसको में देना होगा।
2, हिमाचल सरकार खुद अपने दफ्तरों में आपको काम देगी।
3, 2500 किलोमीटर से ज्यादा टैक्सी चलने पर आपको डेड रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त भाड़ा मिलेगा।
4, काम खोजने की जरूरत नहीं पड़ती आपको सरकारी दफ्तरों में ही काम मिल जाएगा।
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इस योजना के कुछ दोष।
ई, टैक्सी योजना के अंतर्गत अगर टैक्सी मालिक विभाग के आदेश के अनुसार अगर समय पर टैक्सी लेकर नहीं आता है तो विभाग उसे पर जुर्माना भी लगा सकता है। सरकार सब्सिडी देकर ई,टैक्सी पर अपना पूर्ण रूपेण अधिकारी करना चाहती है। यही इस योजना का दोष है।
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