बिहार फसल योजना में आप भी इस प्रकार अपने फसल के नुकसान के लिए क्लेम कर सकते हैं।

केंद्र सरकार 2016 में किसानों के फसलों के नुकसान के लिए एक योजना बनाई थी जिसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। यह फसल योजना देश के सभी राज्यों में राज्य सरकार चल रही है। इस योजना के तहत किसानों के फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर नुकसान होता है तो सरकार इस योजना के तहत उन किसानों को आर्थिक सहायता देती है।
फसल बीमा योजना से लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको फसल का बीमा करना होगा।
इस योजना के तहत किसानों को बीमा कंपनियों से बीमा करना होता है। खरीफ फसलों के लिए दो प्रतिशत प्रीमियम और रवि की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करेगा। प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई फसल के लिए किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाली बीमा किस्त बहुत कम रखा गया है। जिससे किसान आसानी से इस किस्त का भुगतान कर सके।
इस योजना के तहत किसी भी फसल का आप बीमा कर सकते हैं। यहां तक की बागवानी फसलों के लिए भी आप 5% प्रीमियम पर बीमा कर सकते हैं।
बिहार फसल बीमा योजना से पैसा कैसे मिलेगा।
1, अगर आप बिहार फसल बीमा योजना में पैसा लेना चाहते हैं तो आपको क्लेम करना होगा। फसल बीमा योजना में सबसे पहले आपको 72 घंटे के भीतर क्लेम करना होता है।
2, इस योजना के तहत अगर प्राकृतिक आपदा के कारण आपका फसल बर्बाद हुआ है तो बीमा कंपनियां आपके फसल के नुकसान का सर्वेक्षण करती है। जितना नुकसान हुआ है उतना क्लेम आपको मिलता है। बीमा कंपनियां एक हेक्टर फसल नुकसान होता है तो आपको 7500 देती है।
3, किसानों को आर्थिक स्थिति से निकलने के लिए सरकार बीज का भी पैसा देती है। जिससे किसान की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आत्महत्या न करना पड़े।
फसल बीमा योजना के लाभ।
फसल बीमा योजना के निम्नलिखित लाभ हैं।
1, फसल के नुकसान में किसानों को आर्थिक सहायता देना।
2, खेती के निरंतर बनाए रखने के लिए किसानों के आए को स्थिर करना।
3, किसानों को नई और आधुनिक पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
फसल बीमा योजना में कौन किस लाभ ले सकता है।
इस योजना के तहत वैसे किस लाभ ले सकते हैं जो सीजन के दौरान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किस पात्र हैं जिसकी फसल का बीमा हुआ है।
फसल बीमा योजना कहां करना है।
फसल बीमा करने के लिए आपको सहकारी विभाग जैसे वित्तीय संस्थान से कर सकते हैं जैसे वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनके नियामक निकाय सहकारी विभाग जैसे द्वितीय संस्थान से आप फसल बीमा कर सकते हैं।
फसल बीमा के लिए आवेदन कैसे करें।
इस योजना में आवेदन करने की जरूरत नहीं होती बल्कि आप किसी सहकारी विभाग जैसे वित्तीय संस्थान से अपने फसल का बीमा कर सकते हैं। बीमा करने के बाद ही आपके फसल अगर प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो उसके भरपाई के लिए बीमा कंपनियां आपको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके लिए बीमा कंपनियां आपके फसल का निरीक्षण करेगी उसके बाद आपको आर्थिक सहायता फसल के नुकसान के अनुसार दी जाती है। प्रति हेक्टेयर 7500 से लेकर ₹10000 तक दिया जाता है।
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