मध्य प्रदेश टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से आप भी 1 लाख रुपया तक काअनुदान इस प्रकार ले सकते हैं।

मध्य प्रदेश टांटिया मामा आसिफ कल्याणी योजना,
मध्य प्रदेश सरकार ऐसी योजना चला रही है जिसकी माध्यम से आप भी लाभ ले सकते  हैं। इसी योजना का नाम है मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। यह योजना मुख्यता अनुसूचित जनजाति के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग अपना  रोजगार शुरू करने के लिए ₹10000 से ₹100000 तक का वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार छोटी जाति अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उत्थान के लिए योजना चला रही है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य का समुचित विकास के लिए योजना चला रही है ताकि प्रदेश के छोटी जातियां का उत्थान हो। किसी प्रदेश के छोटी जातियों का उत्थान होने से ही उस प्रवेश का उत्थान हो सकता है। जब प्रदेश का  उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा।
मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 2023।
मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए एक योजनाचला रही है। इसी योजना से माध्यम से कोई भी अनुसूचित जनजाति के लोग अपना  बिज़नस शुरू करने के लिए सरकार से 10 हजार से ₹100000 तक का आर्थिक अनुदान ले सकता है। इसी योजना में सरकार 5 वर्षों के लिए 7% से ब्याज की दर से अनुदान प्रदान करती है।
मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवश्यक पात्रता।
मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना से लिए निम्न लिखित से पात्रता रखी गई है।
1 मध्य प्रदेश सीना के अंदर उधम स्थापित हो।
2, आवेदक को मध्य प्रदेश के मूल निवासी होनी चाहिए।
3, आवेदक के अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए।
4, आयु 18 वर्ष 55 वर्ष से बीच होनी चाहिए।
5, किसी भी राष्ट्र किस बैंक से वित्तीय संस्था न्यास सारी बैंक डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए।
6, यदि आवेदक शासकीय उधमी या स्वरोजगार योजना के अंतर्गत से सहायता प्राप्त कर रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
7, इस योजना में केवल एक बार ही लाभ ले सकते हैं।
मध्य प्रदेश टंट्या मामा आशिक कल्याण की योजना 2023 में आवश्यक दस्तावेज।
इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित है।
1, निवास प्रमाण पत्र।
2, जाति प्रमाण पत्र।
3, आधार कार्ड नंबर।
4, आय प्रमाण पत्र।
5, आयु प्रमाण पत्र।
6, प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
7, कोटेशन
8, किराया नामा
9, बैंक का पासबुक
10, फा सुसाइड फोटो।
मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में आवेदन कैसे करें।
इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।इस लिंक पर क्लिक कर सीधे आप अधिकारी के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे
जब आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन दिखाई देगा। जब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज ओपन होगा जहां आपको अपनी पूरी डिटेल भरना होगा। डिटेल भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
इसके बाद कंफर्म प्रोफाइल डिटेल ओपन होगा यहां आपको जन्मतिथि और मोबाइल नंबर पुणे भरकर प्रोफाइल बनाएं बटन पर क्लिक करना होगा। यहां आपको जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा। लोगिन करने के लिए आपके मोबाइल पर आए ओटीपी को भरकर ऐसा करना होगा।
लोगिन करने के बाद आपका प्रोफाइल डैशबोर्ड दिखेगा। यहां आपको आधार ई केवाईसी करना है। यहां आपको लोन के लिए आवेदन करें पर क्लिक करना होगा। अब एक नया पेज ओपन होगा जहां आपको सहमति वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अब नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब फिर एक दूसरा पेज ओपन होगा जहां आपको योजना का नाम का चयन करना है तथा बैंक की जानकारी भरकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको लोन लेने के बटन दिखाई देगा जहां आपको क्लिक करना है और बिजनेस डिटेल तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा। इस प्रकार आप पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत कितना वित्तीय अनुदान मिलता है।
इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु ₹10000 से ₹100000 तक का अनुदान दिया जाता है।
ब्याज अनुदान।     इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बैंक द्वारा वित्तीय रन पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर निगम द्वारा दिया जाएगा।
योजना में अनुदान,
इस योजना के अंतर्गत अनुदान लेने के लिए सबसे पहले आपको 20% अपने जेब से लगानी होगी। उसके ऊपर द्वितीय सहायता के लिए आप इस योजना के अंतर्गत अनुदान ले सकते हैं।


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