राशन कार्ड, हमारे देश में राशन का वितरण बहुत दिनों से चलता आ रहा है। राशन कार्ड के माध्यम से हमें सस्ता दर पर राशन मिल जाता है। करुणा के समय से राशन कार्ड वालों को मुफ्त में राशन दिया जाता था जो अब भी जारी है। मुफ्त राशन का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। राशन कार्ड कई तरह के बनाए जाते हैं। जिसमें साधारण राशन कार्ड वाले को मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलता है।
मुफ्त राशन लेने के लिए बीपीएल राशन कार्ड होना जरूरी है।
हमारे देश में राशन कार्ड कई तरह के बनाए जाते हैं। जिसमें कुछ ऐसे राशन कार्ड हैं जिसे मुफ्त राशन का लाभ मिलता है। जैसे बीपीएल राशन कार्ड वैसे व्यक्ति को बनाए जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें राज्य सरकार बीपीएल राशन कार्ड प्रदान करती है। इस राशन कार्ड को बनवाने के लिए व्यक्ति को अपना आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है। राशन कार्ड केवल राशन लेने का माध्यम नहीं है बल्कि एक पहचान पत्र भी है। इसलिए हर कोई राशन कार्ड बनवाना चाहता है। जैसे आधार कार्ड वोटर कार्ड है ठीक उसी प्रकार राशन कार्ड भी एक पहचान पत्र है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास राशन कार्ड होना जरूरी है तभी वह सरकारी योजनाओं और कई तरह के लाभ उठा सकता है।
राशन कार्ड क्या है !
राशन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है। यह एक पहचान पत्र भी है। राशन कार्ड प्रत्येक नागरिक को बनवाना जरूरी नहीं है लेकिन सभी लोग इसे बनवाना चाहते हैं क्योंकि यह एक आईडी प्रूफ है। राशन कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं में लाभ लेने में मदद करता है।
राशन कार्ड का लाभ।
1, राशन कार्ड धारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम राशन दिया जाता है। जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल दिया जाता है।
2, राशन कार्ड धारियों को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी भी जनवितरण प्रणाली से राशन ले सकता है।
3, अगर राशन कार्ड धारी को उचित मूल्य विक्रेता मुफ्त राशन देने से इनकार करता है तो वह अपने अनुमंडल पदाधिकारी से शिकायत कर सकता है। या 1800-3456-194 एवं 1967 पर शिकायत कर सकता है।
राशन कार्ड कौन बनवा सकता है।
1, आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
2, आवेदक की आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं होना चाहिए, आवेदक को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन होना चाहिए।
3, इसी राज्य में कहीं और राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
राशन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज।
1, आधार कार्ड का फोटो कॉपी।
2, बैंक पासबुक का पहला पेज का फोटो कॉपी।
3, आवासीय प्रमाण पत्र।
4, आय प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी।
ऑनलाइन राशन कार्ड इस प्रकार बनवाएं।
राशन वितरण प्रणाली का संचालन राज्य सरकार करती है। इसलिए राशन कार्ड प्रदान करने का काम भी राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक राज्य का अपना अलग-अलग आधिकारिक वेबसाइट होता है जहां विजिट कर आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो https//epds.bihar.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो नागरिक के अपना राशन कार्ड बनवाना चाहता है उसे अपने पूरे परिवार का आधार कार्ड का कॉपी और आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होता है। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपके आवेदन का अनुमंडल पदाधिकारी के तहत जांच की जाती है फिर राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा।ऑनलाइन राशन बनवाने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर आपके बिहार के अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं
इस साइट पर जाने के बाद आपको पूरा डिटेल भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। अगर आपकी जानकारी सही-सही हुआ तो राशन कार्ड प्रदान कर दिया जाएगा।
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