अनाथ बच्चों के उचित देखरेख या पालन पोषण करने वाले को पालनहार कहा जाता है। पालनहार कोई भी हो सकता है बच्चे का माता-पिता रिश्तेदार या दूर का रिश्तेदार पालनहार बन सकता है। राजस्थान सरकार ने एक योजना चला रही है जिसमें अनाथ बच्चों के पालन पषण के लिए राज्य सरकार अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए कुछ धनराशि देती है। आइए जानते हैं कि पालनहार योजना में कौन-कौन लाभ ले सकता है और उसके आवश्यक दस्तावेज क्या है।
पालनहार योजना में कौन-कौन लाभ ले सकता है।
पालनहार योजना में निम्न बच्चे लाभ ले सकते हैं।
1, अनाथ बच्चे, जिसके माता-पिता ना हो उसे अनाथ कहते हैं ऐसा लड़का भी पालनहार योजना का लाभ ले सकता है।
2, आजीवन कारावास प्राप्त माता-पता के बच्चे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
3, निराश्रित विधवा माता पिता की संतान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
4, पुनर्विवाह एक विधवा माता की संतान भी इस योजना का लाभ ले सकता है।
5, एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान भी इस योजना का लाभ ले सकता है।
6, कुष्ठ रोग पीड़ित माता-पिता की संतान भी इस योजना का लाभ ले सकता है।
7, नाता जाने वाली माता की संतान भी इस योजना का लाभ ले सकता है।
8, विकलांग माता-पिता की संतान भी इस योजना का लाभ ले सकता है।
9, तलाकशुदा महिला की संतान भी इस योजना का लाभ ले सकता है इन 9 कारणों में कोई एक कारण होने से वह बच्चा इस योजना का लाभ ले सकता है व शर्तें इन कारणों का दस्तावेज जरूरी है।
राजस्थान पालनहार योजना में आर्थिक सहायता कितना मिलता है।
0_6 आयु के बच्चे जो आंगनबाड़ी में प्रवेश लिए हो उन्हें 1500 रुपया प्रति माह मिलता है।
6_18 आयु के बच्चे को जो स्कूल में प्रवेश से लिए हो उन्हें 2500 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है।
वार्षिक देय बच्चों के ड्रेस के लिए 1 साल में 25 सौ रुपया दिया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज।
1 जन आधार कार्ड
2, आधार कार्ड
3, बालक आधार कार्ड
4, राशन कार्ड में नाम होना चाहिए
5, आवेदक पेंशन पीपीओ
6, आवेदक के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए।
7 बच्चे का अध्ययनरत प्रमाण पत्र होनी चाहिए।
8, बालक का बैंक खाता होना चाहिए।
9, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा जन्म प्रमाण पत्र होनी चाहिए।
इन सारी दस्तावेजों के साथ आप ऑनलाइन ईमित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। या अपने स्थानीय प्रखंड में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें।
इसका आवेदन ईमित्र का पोस्ट से होगा।
पालनहार का दस्तावेज व बच्चों सहित ईमित्र पर जाना होगा
ईमित्र फोरम एक बार ही भरा जाता है।
ईमित्र पर फार्म भरकर उसका प्रिंट आउट ले ले।
इसके बाद सामाजिक न्याय विभाग इसका जांच करेगा।
अन्य नियम और जानकारी,
इसमें फार्म भरने के लिए सभी दस्तावेज में नाम एक समान होना चाहिए। जैसे जन आधार कार्ड आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि में।
जन आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए।
नवीनीकरण कैसे कराएं।
आपको प्रत्येक वर्ष ईमित्र पोस्ट पर इसका नवीनीकरण कराना होगा।
इस पर नवीनीकरण के लिए बच्चों का अध्ययन प्रमाण पत्र लेकर ईमित्र पर जाना होगा।
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