उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ऑनलाइन आवेदन करें।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तर प्रदेश। सरकार द्वारा शुरू किया गया एक नई योजना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री परिवारिक लाभ योजना के अनुसार यूपी के उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके परिवार के मुखिया यानी जिनके कारण परिवार चलता है। सदस्य की अकस्मात मृत्यु या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर राज्य सरकार के तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 18 से 60 वर्ष के तमाम सदस्य की मृत्यु हो जाने पर सरकार के तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए समाज कल्याण विभाग को इसकी जिम्मेवारी दी गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री परिवारिक लाभ योजना को राज्य में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए किया गया है। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते जिसके कारण अपनी जान को खतरे में डालते हैं।

अब हम लोग जाने हैं कि राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के तहत उपयुक्त उम्मीदवार कैसे लाभ ले सकता है।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तर प्रदेश संक्षिप्त विवरण।
1, योजना का नाम। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना उत्तर प्रदेश।
विभाग।  समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी।  गरीबी रेखा के नीचे भरण पोषण करने वाले नागरिक।
आर्थिक राशि।  ₹30000
अधिकारिक वेबसाइट।  https//service online.utter prades.gov.in
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज।
1, मृतक का आधार कार्ड
2, बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी।
3, आवेदक करता का पासपोर्ट साइज फोटो।
4, एफ आई आर की फोटो कॉपी
5, मृत्यु प्रमाण पत्र
6, जन्मतिथि
7, निवास प्रमाण पत्र।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए पात्रता।
1, उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए या राज्य में निवास करते कम से कम 10 वर्ष से अधिक समय हो गया हो।
2, आवेदन कर्ता के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।
3, मृतक का उम्र 18 से 60 वर्ष तक होना चाहिए।
4, आवेदक की मृत्यु अकस्मात या किसी दुर्घटना से हुई हो।
5, आवेदक का बैंक अकाउंट किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश परिवार लाभ योजना के फायदे।
1, इस योजना के लाभ राज्य के लोग को ही मिलेगा।
2, इस योजना के तहत जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
3, मृतक के परिवार को ₹30000 दिया जाएगा जिससे उसके परिवार को थोड़ा राहत मिलेगी।
4, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के सभी लोगों को फायदा फायदा पहुंचेगा। इसलिए यह योजना चलाई गई है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।
1, सबसे पहले उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। https//service online.utterpradesh.gov.in
2, उसके बाद आपकी स्किन पर एक होम पेज खुलेगा आपको सिटीजन सेक्शन पर जाकर सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।
3, इसके बाद आपकी स्किन पर आवेदन फॉर्म आएगा इस फार्म को आपको सही सही भरना होगा।
4, इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा तथा अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उस ओटीपी को भरने के बाद कैप्चा कोड भरना होगा। इस तरह आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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